Bihar Viklang Pension Yojana 2024: मिलेगी 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन Bihar State Disability Pension Scheme से

Bihar Viklang Pension Yojana

Bihar Viklang Pension Yojana 2024: बिहार सरकार 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक योजना लागू कर रही है। यह योजना, जिसे बिहार विकलांग पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, बिहार में पात्र पुरुषों और महिलाओं को ₹400 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवेदन करना आसान हो गया है।

योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है? आवेदन कब शुरू होंगे? इस कार्यक्रम के लाभ के लिए कौन पात्र है? बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, इसलिए यदि आप बिहार में लाभार्थी हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए लिंक को देखें।

Bihar Viklang Pension Yojana क्या हैं

बिहार विकलांग पेंशन योजना 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) द्वारा संचालित की जाती है। यह कार्यक्रम बिहार के पात्र निवासियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को, जो निर्दिष्ट विकलांगता मानदंडों को पूरा करते हैं, ₹ 400 की मासिक पेंशन प्रदान करता है। योजना के लिए आवेदन फिलहाल स्वीकार किए जा रहे हैं।

योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है? आवेदन कब शुरू होंगे? इस कार्यक्रम के लाभ के लिए कौन पात्र है? बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, इसलिए बिहार में लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए लिंक को देखें।

Bihar Viklang Pension Yojana के फ़ायदा

यह योजना बिहार में 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹400 की मासिक पेंशन प्रदान करती है, चाहे वे महिला हों या पुरुष। बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने ब्लॉक स्थित आरटीपीएस काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

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Bihar Viklang Pension Yojana लेने का योग्यता

  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति की शारीरिक विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए और उसके पास कम से कम 40% विकलांगता की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  • पुरुष और महिला दोनों लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • लाभुम के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
  • बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है।
  • पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
  • आवेदन करने से पहले आवेदक को कम से कम 10 साल तक बिहार में रहना चाहिए।

Bihar Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करे

  • इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले के आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा। Official Website यह जागा पर मिलेगा।
  • स्थान पर जाने के बाद, आपको इसके लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म प्राप्त करना होगा, और फिर आपको फॉर्म को सही ढंग से भरना होगा।
  • इसके बाद, आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा।
  • इसके बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको सुरक्षित रूप से रखना होगा।

Bihar Viklang Pension Yojana के पैसे कब और कैसे मिलेगा

Bihar State Disability Pension Scheme or Bihar Viklang Pension Yojana आवेदन करने के बाद प्रारंभिक सत्यापन पंचायत स्तर पर किया जाता है। जानकारी की सटीकता की पुष्टि होने पर, इसे डीईओ स्तर पर सत्यापित किया जाता है और फिर राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के बाद, प्रति माह 400 रुपये की सहायता राशि फॉर्म जमा करने के दौरान प्रदान किए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

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